
सुनील शर्मा हत्याकांड के आरोपी पति ,पत्नी को आजीवन कारावास
65 ,65 हजार का लगाया गया जुर्माना
एत्माद्दौला क्षेत्र से अपहरण कर सिकंदरा क्षेत्र में की गई थी हत्या
हत्या कर बोरे में बंद कर फेंकी गई थी लाश
आगरा कहते हैं ईश्वर के यहां देर है लेकिन अंधेर नहीं न्यायपालिका अभी भी न्याय करती है तमाम लोग न्यायपालिका पर प्रश्न लगते हैं लेकिन न्यायपालिका में बैठे न्यायाधीश सभी गलत नहीं हो सकते और सही समय पर उचित न्याय करते हैं हाल ही में ताज नगरी के अंदर अपहरण कर हत्या करने वाले पति पत्नी को कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी गई है
सुनील शर्मा पुत्र श्री रघुवीर शर्मा निवासी ट्रांस यमुना थाना एत्मादोला का अपहरण कर पति पत्नी ने हत्या कर दी थी अजय डकैत ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था अब दोनों पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है इस न्याय से परिवार को कुछ तो शांति मिली है लेकिन जिस परिवार का बेटा चला गया हो उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए और न्याय अवश्य मिलता है
आगरा #थाना_एत्माद्दौला कमिश्नरेट आगरा पर पंजीकृत “अपहरण कर हत्या करने” से सम्बन्धित अभियोग में थाना एत्माद्दौला पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल की सतत एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एडीजे- 17, आगरा द्वारा दिनांक 17.03.2026 को 1.अजय डकैत पुत्र भोलेशंकर 2. मोना पत्नी अजय डकैत निवासीगण- गांधीनगर एत्माद्दौला कमिश्नरेट आगरा प्रत्येक को आजीवन कारावास व 65,000/-65,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



